Rules Change from 1 October : त्योहारों का सीजन शुरु होने के साथ ही 1 अक्टूबर से टैक्स, इंश्योरेंस, निवेश, सेविंग योजनाओं में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. ये बदलाव आप पर सीधा असर डालेंगे. चलिए जानते हैं क्या हैं वो (Rules Change from 1 October) 11 बदलाव.
Rules Change from 1 October 2024
अक्टूबर से होने वाले हैं ये 11 बदलाव
- जीवन बीमा पॉलिसी के पैसे पर कम टैक्स
धारा 194DA : जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता या िसी आकस्मिता पर मिलने वाली रकम पर अब 2% टीडीएस कटेगा. पहले यह 5% था.
- पॉलिसी सरेंडर पर ज्यादा मूल्य
पॉलिसी सरेंडर करने पर अब ज्यादा पैसा वापस मिलेगा, भले ही पहले साल के बाद ही सरेंडर हो. पहले इसमें कोई पैसा नहीं मिलता था.
- ई कॉमर्स पर सामान बेचने पर राहत
धारा 194O : अब ई कॉमर्स कंपनियों को केवल 0.01% टैक्स काटना होगा, जो पहले एक परसेंट था. विक्रेताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा.
- खुदरा कर्जदारों को ज्यादा स्पष्टता
आरबीआई के नए नियम के तहत, बैंकों व एनबीएफसी को कर्ज देते समय सभी चीजें कर्जदार की भाषा में आसान तरीके से बतानी होंगी. इसमें कर्ज की लागत, ब्याज, शर्तें व अन्य शुल्कें शामिल हैं. इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी.
- लघु बचत की ब्याज दरें बदलेंगी
लघु बचत योजनाओं की ब्याद दरों में संशोधन होग. बदलाव एक अक्टूबर से दिसंबरर तक के लिए लागू होगा. ब्याज दरें घटाने का जो चक्र शुरु हुआ है. ऐसे में इन पर भी दरें कम हो सकती हैं. इससे आपकी बचत पर असर पड़ेगा.
- बीमा में बीमारी की प्रतीक्षा अवधि घटी
स्वास्थ्य बीमा लेने पर अब अधिकतम प्रतीक्षा अवधि 3 साल होगी. पहले चार साल थी. पुरानी पॉलिसी के नवीनीकरण के समय भी यह लागू होगा. एंडोमेंट पॉलिसी में पहले निकलने पर ज्यादा भुगतान भी मिलेगा.
- विवाद से विश्वास योजना फिर से
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) विवाद से विश्वास योजना फिर शुरु करेगा. इससे कर विवादों का समाधान, मुकदमेबाजी और संबंधित लागत को कम करने में मदद मिलेगी. योजना 31 दिसंबर तक चलेगी.
- किराये पर TDS 5 से घटकर 2 % हुआ
धारा 194 आईबी : कुछ व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार अगर मासिकल 50,000 रुपये किराया देते हैं, तो अब इस पर मकान मालिक को डीडीएस 2 परसेंट ही काटना होगा. पहले यह 5 परसेंट था. इससे मकान मालिक को अब ज्यादा पैसा मिलेगा.
- अचल संपत्ति पर 1% टीडीएस
धारा 194IA : अचल संपत्ति की कीमत या स्टांप शुल्क की कीमत अगर 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उस पर 1% टीडीएस कटेगा. भले ही इसे 10 लोग मिलकर खरीदें या एक व्यक्ति.
- बायबैक : अब निवेशकों को देना होगा टैक्स
शेयर बायबैक में (Rules Change from 1 October) अब निवेशकों को 20% टैक्स देना होगा. पहले इसे कंपनियां देती थीं और निवेशक की आय करमुक्त होती थी. बायबैक आय को अब लाभांश माना जाएगा.
- बोनस इश्यू रिकॉर्ड तारीख से दो दिन में उपलब्ध होगा
सेबी के नए नियमों के मुताबिक , बोनस इश्यू रिकॉर्ड तारीख से दो दिन बाद कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे. इसमें अभी दो सप्ताह लगते हैं.
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