Madras High Court Order : कोविड के बाद से ही देश में एक के बाद एक लगातार वायरल बीमारियां फैलने के पीछे कहीं फार्मासुटिकल कंपनीज़ (pharmaceuticals companies) की कोई भूमिका (role) तो नहीं है ? ऐसा हम नहीं बल्की मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा है। लगातार फैल रहे वायरस जनित (virus borne) बीमारियों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट को फार्मा कंपनीज़ की रोल पर शक हो रहा है। मद्रास हाई कोर्ट का ये शक इतना गहरा है कि बीते दिनों 14 अक्टूबर कोर्ट ने एक मामले में लगातार फैल रही बीमारियों के पीछे के कारण को पता लगाने और इसके पीछे कहीं फार्मा कंपनियों का कोई रोल तो नहीं इसकी जांच करने का आदेश दिया है।
दवा व्यापारियों और फार्मा कंपनियों का क्या है रोल ?
Madras High Court के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने एक्सपायरी डेट की दवाओं से जुड़े एक मामले में ये बड़ा आदेश दिया है। शायद ये अपनी तरह का पहला आदेश होगा जब हाई कोर्ट ने वायरल बीमारियां फैलने के पीछे के कारणों का पता लगाने का आदेश दिया है। भले ही मामला सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु का हो, पर वायरल बीमारियां तो पूरे देश में फैलती हैं। इसलिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, कि कहीं दवा व्यापारी और फार्मा कंपनियां अपने निजी फायदों के लिए वायरल बीमारियों के फैलने में कोई बड़ा रोल तो अदा नहीं कर रही।
क्यों कोविड के तुरंत बाद फैलने लगा मंकीपॉक्स, इंफ्लूएंजा और अन्य वायरल बीमारी
एक्सपायरी दवा के मामले में Madras High Court ने साफ कहा कि इस मामले में मेडिकल स्टोर ऑफिसर पर आरोप था उसे जितनी दवाएं खरीदने की परमिशन थी उससे ज्यादा खरीद ली, जो बाद में एक्सपायर (expire) भी हो गए। इससे स्टेट को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मद्रास कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि कोविड (covid -19) के बाद मंकीपाक्स (monkeypox) और इन्फ्लूंजा (Influenza) के अलावा कई बीमारियां राज्य में फैलीं। ये Viral बीमारियां लगातार स्टेट में फैल रही हैं और मेडिकल रिसर्चर, अथारिटीज इन बीमारियों के फैलने का कारण क्यों नहीं खोज पाईं।
ड्रग स्प्लाई की एक्टिविटीज़ की निगरानी का क्या है प्रोसेस
Madras High Court ने ये भी पूछ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट फार्मा कंपनियों की सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट व्यापारियों को दवा की सप्लाई की गतिविधियों की निगरानी करती है या नहीं। स्वास्थ्य नागरिकों को संविधान में मिले मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का हिस्सा है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि एक के बाद एक फैल रहे viral बीमारियों के कारण का सरकार पता लगाए और पूरा ब्योरा दे।
सिर्फ एक राज्य का नहीं पूरे देश का मामला
Madras High Court के इस आदेश के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है, वो ये कि जो आज तक हम फिल्मों में या हॉलीवुड मूवीज़ में देखा करते हैं, कि कैसे फार्मा कंपनियां आपने फायदे के लिए पहले खुद एक वायरस बनाती है और फिर उसी वायरस का दवा बनाकर उसका पेटेंट करवा कर उसे महंगे दामों में बेचती है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ तमिलनाडु राज्य का मामला नहीं बल्कि हर राज्य में इस तरह फैल रही वायरल बीमारियों के पीछे के कारणों का वहां की सरकार को पता लगाना चाहिये।