RBI New Rules : रिकवरी एजेंटों से जुड़ी लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब RBI इन पर सख्ती की तैयारी कर रहा है। RBI ने प्रस्ताव दिया (RBI New Rules) है कि सभी वित्तीय संस्थानों के रिकवरी एजेंट लोन लेने वालों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद बकाया की वसूली के लिए फोन नहीं करेंगे।
RBI New Rules for Bank Recovery Agent
RBI की ओर से वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर जारी है कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं को मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। RI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डीएसए, डीएमए या रिकवरी एजेंट उनकी जिम्मेदारियों के साथ संभालने के लिए सही तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। RBI ने इस पर 28 नवंबर तक जवाब मांगा है।
RBI ने सभी बैंकों से कहा है कि वे नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट (परिपक्वता से पहले निकासी सुविधा वाली जमा योजना) की मौजूदा लिमिट को 15 लाख से बढञाकर 1 करोड़ रुपये करें।
क्रेडिट जानकारी अपडेट न करने पर जुर्माना
RBI ने कहा है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को क्रेडिट से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं करने पर ग्रहकों को 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। एक सर्कुलर में RBI ने कहा कि क्रेडिट कंपनियों को 30 दिन में ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना होगा। इसमें देरी होने पर यह जुर्माना लगेगा। नया फ्रेमवर्क लागू करने (RBI New Rules) के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।
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