NPS Vatsalya Scheme : बच्चों की फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए सरकार ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme) की शुरुआत की है. इसके तहत माता पिता या अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का न्यून्तम 1000 रुपये के योगदान से खाता खोल सकते हैं. मैक्सिमम निवेश की लिमिट नहीं है. बच्चे के 18 साल का होने पर यह सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा. बच्चे को खाते में पेंशन तभी मिलनी शुरु होगी, जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी. अगर योजना में हर साल 10 हजार रुपये इंवेस्ट रते हैं तो यह 60 साल में आपके बच्चे को करोड़पति बना देगा. जानिए इस इंवेस्टमेंट और रिटर्न की पूरी डीटेल.
NPS Vatsalya Scheme में मिलने वाला एवरेज रिटर्न
- 50 परसेंट हिस्सी इक्विटी, 30 परसेंट डेट और 20 परसेंट सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने पर एनपीएस ने एवरेज 11.59 परसेंट का रिटर्न दिया है.
- 75 परसेंट हिस्सा इक्विटी और 25 परसेंट सरकारी प्रतिभूतियों में लगाने पर एनपीएस का एवरेज रिटर्न 12.86 परसेंट रहा है.
- रिटर्न के आंकड़े 19 जुलाई 2024 तक के हैं.
- वित्त मंत्री का दावा..राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ने इक्विटी में 14 परसेंट, कॉरपोरेट डेट में 9.1 परसेंट और सरकारी प्रतिभूतियों में 8.8 परसेंट सालाना रिटर्न दिया है.
ऐसे ऑनलाइन खोल सकते हैं खाता
- eNPS.nsdl.com पर जाएं और एनपीएस वात्सल्य (माइनर) पर क्लिक करें. रजिस्टर नाऊ पर क्लिक कर के अभिभावक की जानकारी दें.
- OTP से सत्यापित करे. बच्चे और अभिभावक की जानकारी से जुड़े दस्तावेज अपलोड करें.
- मिनिमम 1000 रुपये का इंवेस्ट ऑप्शन चुनें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या (PRAN) जेनरेट हो जाएगा.
ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक की केवाईसी
- पासपोर्ट की स्कैन कॉपी (NRI के लिए)
- विदेश पता का प्रमाण पत्र
- बैंक प्रूफ की स्कैन कॉपी (NRI/OCI) के लिए
कब और कितनी कर सकते हैं निकासी
- 3 साल की लॉक इन परियड के बाद शिक्षा, कुछ बीमारियों और दिव्यंगता के लिए कुल योगदान का 25 परसेंट रकम निकाला जा सकता है.
- यह निकासी बच्चे के 18 साल के होने के पहले अधिकतम तीन पर हो सकती है.
- फंड 2.50 लाख से अधिक होने पर : 80 परसेंट राशइ का इस्तेमाल एन्युटी खरीदने पर होगा. बाकी 20 परसेंट हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं.
- फंड 2.50 लाख या उससे कम होने पर : पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं. बच्चे की मृत्यु होने पर पूरी रकम अभिभावक को मिल जाएगी.
लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ऑप्शन
लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya Scheme) की तुलना में इक्विटी बेहतर ऑप्शन है. इक्विटी में अधि रिटर्न मिलने की संभावना है. एक निवेश के लिहाज से एनपीएस वात्सल्य की खराब बात यह है कि इसमें टैक्स संबंधी लाभ नहीं मिलेगा. पैसे लंबे समय के लिए लॉक हो जाते हैं. इसमें मिलने वाले लाभ पर टैक्स की स्थिति क्लीयर नहीं है.
एनपीएस वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme) से जुड़े जरूरी सवाल और उनके जवाब
- खाता खुलवाने के लिए कौन पात्र है?
18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है. उनके नाम पर पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। एक बच्चे के लिए केवल एक ही खाता खोला जा सकता है. - माता-पिता और अभिभावकों की भूमिका क्या होगी?
नाबालिग बच्चों की तरफ उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को आवेदन करना होगा. जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, वे ही खाते को संचालित करेंगे. - खाते में न्यूनतम कितना योगदान कर सकते हैं?
शुरुआत में खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1000 रुपये देने होंगे. उसके बाद हर साल न्यूनतम 1,000 का वार्षिक योगदान देना होगा। अधिकतम योगदान की सीमा तय नहीं की गई है. - खाता खुलने के बाद क्या होगा?
जुड़ने वाले नाबालिग सदस्यों को 12 अंकों का प्रान नंबर (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) जारी किया जाएगा. यह नंबर पहचान के रूप में काम करेगा और जीवनभर के लिए सक्रिय रहेगा. - कहां खुलवा सकते हैं वात्सल्य खाता?
ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से खाता खुलवाया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके में अधिकृत बैंक की वेबसाइट या ई- एनपीएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा. वहीं, ऑफलाइन तरीके में बैंक की शाखा, डाकघर या विभिन्न पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर व्यक्तिगत रूप से जाकर फॉर्म भरना होगा.
इन बैंकों में सुविधा :
ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र.
- कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे?
नाबालिग के लिए आयु का प्रमाण, पहचान पत्र- आधार कार्ड, पैन कार्ड, अभिभावक के लिए पहचान का प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आदि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पते का प्रमाण कोई भी आधिकारिक दस्तावेज, जो वर्तमान पते की पुष्टि करता है.
- 18 साल से पहले कितनी रकम निकाल सकते हैं?
यह योजना 3 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आती है. यह अवधि खत्म होने के बाद अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसकी शिक्षा, बीमारी और विकलांगता जैसी परिस्थितियों में कुल योगदान का 25% तक पैसा निकाला जा सकता है. 18 साल से पहले अधिकतम तीन बार पैसे निकाले जा सकते हैं.
- बच्चे के 18 साल पूरे होने पर क्या होगा?
नियमित खाता होगा : खाताधारक के बालिग होने पर वात्सल्य खाता नियमित एनपीएस खाते (टियर-1) में बदल जाएगा और उसके नाम पर हस्तातंरित हो जाएगा. अब खाताधारक चाहे तो वह नियमित खाते को 60 साल की उम्र तक जारी कर सकता है. 18 साल पूरे होने पर तीने महीने के भीतर केवाईसी करानी होगी.
खाता बंद करने का ऑप्शन भी होगा ? : खाताधारक के पास खाते को बंद करने का ऑप्शन भी होगा लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है. खाताधारक को कुल जमा राशि के 80 परसेंट हिस्से से एन्यूटी खरीदनी होगी, जबकि शेष 20 परसेंट रकम को एकमुश्त निकाला जा सकेगा. हालांकि, जिन खाताधारकों की कुल जमा राशि 2.5 लाख रुपये से कम होगी, वे समूची रकम को एकमुश्त निकाल सकेंगे.
- किसी तरह की अनहोनी होने पर क्या होगा ?
खाताधारक की मृत्यु होने पर : समूची जमा रकम (निवेशित राशि तथा अर्जित ब्याज) नॉमिनी माता-पिता अथवा कानूनी संरक्षक को लौटा दी जाएगी।
अभिभावक का निधन होने पर : अन्य अभिभावक को नए सिरे से KYC कर पंजीकृत होगा.
दोनों माता-पिता की मृत्यु होने पर इस स्थिति में बच्चे के कानूनी संरक्षण को जिम्मेदारी मिलेगी. वह बिना निवेश किए तब तक खाते को जारी रख सकता है, जब तक खाताधारक 18 वर्ष का न हो जाए.
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