New Telecom Act-2023 : नया दूरसंचार अधिनियम-2023 (New Telecom Act-2023) 26 जून से लागू हो गया है. इसमें फोन कस्टमर्स के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी आईडी और सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यही नहीं अगर गलत तरीके से सिम खरीदा तो तीन साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा.
New Telecom Act-2023 में हुए बदलाव
3 साल तक की सजा
इस कानून में प्रावधान किया गया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल हो सकती है या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
कॉल टैपिंग पर भारी जुर्माना
New Telecom Act-2023 के तहत कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा. इसके लिए 3 साल की सजा भी हो सकती है. साथ ही 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
अनचाही कॉल पर रोक
अगर कस्टमर डू-नॉट डिस्टर्ब (DND) सेवा चालू रखता है तो उसके पास इस तरह के SMS या कॉल नहीं जाने चाहिए. नए कानून के तहत बार-बार आने वाले फोन कॉल की शिकायत भी कर पाएंगे.
एक ID पर 9 सिम
एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है. दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है. सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा. सिम कार्ड क्लोन करना भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा.
सरकार के पास होगी पावर
New Telecom Act-2023 बिल के तहत सरकार को इमरजेंसी के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का कंट्रोल लेने की अनुमति होगी. सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है.
सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनियों से ही खरीदने होंगे पार्ट्स
नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे.
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