ITR Filing : अब तक आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरने वाले सोमवार रात 12 बजे से पहले अपना ITR जरूर भर दें। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई पर टैक्स के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने (ITR Filing) पर पांच लाख से कम आय वालों को 1000 रुपये और पांच लाख से ज्यादा आय वालों को 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पार्टनर है और उस फर्म का ऑडिट जरूरी है तो वह व्यक्ति आगामी 30 सितंबर तक ITR भर (ITR Filing) सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई की शाम तक छह करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके थे। यह आंकड़ा पिछली बार इसी समय तक दाखिल किे गए कुल रिटर्न से ज्यादा है। 31 मार्च, 2023 तक जुर्माने सहित 7.78 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।
ITR भरने के फायदे
खास बात ये है कि अकेले रविवार को शाम 6.30 बजे तक 26.76 लाख रिटर्न भरे जा चुके थे। टैक्स जानकारों की माने तो जिन लोगों की सालाना आय टैक्स की लिमिट में नहीं भी आती है, उन्हें भी ITR भरना चाहिए। ITR भरने से आपको लोन से लेकर वीजा मिलने तक में आसानी होती है।
जानकारों का कहना है कि ITR भरने (ITR Filing) से पहले अपना एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देख ले, ताकि शेयर खरीद फरोख्त से लेकर अन्य तरह से होने वाली आय की भी डीटेल रिटर्न में दे सके। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, सिर्फ 30 जुलाई को शाम छह बजे तक 1.30 करोड़ लोग ITR पोर्टल पर लॉगइन कर चुके थे।
ध्यान से करें डिडक्शन और रिफंड का दावा
ITR में किसी भी तरह के डिडक्शन और रिफंड का दावा बिलकुल ध्यान से करना चाहिए और उन्हें सही ठहराने के लिए अपने पास सभी डॉक्यूमेंट्स को संभालकर रखें ताकि विभाग से नोटिस आने पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें। विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनकम टैक्स पेयर की पूरी जानकारी रखने के साथ, बैंक, शेयर बाजार, इंश्योरेंस कंपनियों से सूचनाएं भी शेयर कर रहा है।
विभाग ने रेलवे, पुलिस और अन्य कई सरकारी विभाग को भी कर्मचारियों द्वारा गलत क्लेम करने को लेकर लेटर लिखा है। ITR में कोई सूचना छूट जाती है तो रिवाइंड ITR भरा (ITR Filing) जा सकता है। किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर विभाग भारी जुर्माना कर सकता है या फिर जेल तक की सजा हो सकती है।
5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ई-इनवॉइस जरूरी
अप्रत्यक्ष कर विभाग के मुताबिक GST रूल के तहत अब सालाना पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए आगामी 1 अगस्त से ई इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर पिछले वित्त वर्ष तक के दौरान किसी भी वित्त वर्ष में पांच करोड़ से अधि कारोबार करने वाले कारोबारियों पर यह नियम लोगू होगा।
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