How Much Gold Can You Keep : आज के टाइम में सोना एक बेहद कीमती धातु और निवेश का करने का सबसे सेफ साधन है. भारतीय त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं. लोग अपने बच्चों की शादी के लिए पहले से ही सोना खरीदकर घर में रखना शुरू कर देते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि घर में एक सीमा से ज्यादा सोना रखने पर आयकर विभाग (Income Tax Department) को उसका हिसाब देना पड़ता है.
दरअसल, आप घर में जितना चाहें (How Much Gold Can You Keep) उतना सोना रख सकते हैं. बशर्ते कर अधिकारियों के पूछने पर आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके घर में रखे सोने को खरीदने के लिए आपके पास पैसा कहां से आया. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, घोषित आय से की गई सोने की खरीद पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
कितना सोना रखने की छूट
How Much Gold Can You Keep
- सीबीडीटी के नियमों के अनुसार, टैक्स बचत के लिए बिना किसी सबूत के घर में रखे गए सोने और उससे बने आभूषणों की मात्रा की कुछ सीमाएं तय की गई हैं.
- विवाहित महिला घर में बिना किसी सबूत के अधिकतम 500 ग्राम तक सोना रख सकती है। अविवाहित महिलाओं के लिए अधिकतम सीमा 250 ग्राम है.
- पुरुष (विवाहित व अविवाहित) 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं.
जानें क्या है टैक्स का प्रावधान
What is the tax provision?
- अगर आप सोना खरीदने के तीन साल के अंदर उसे बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपकी कुल आय में जुड़ता है और स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है.
- अगर सोने की खरीद और बिक्री के बीच का समय 3 साल से अधिक है तो उस पर 20 परसेंट की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. लागू सरचार्ज के साथ 4 परसेंट सेस भी चुकाना पड़ता है.
- सोना खरीदते समय आपको बहुमूल्य धातु की कीमत (मेकिंग चार्ज को मिलाकर) पर तीन परसेंट की दर से GST का भुगतान करना पड़ता है.
घर पर छापा पड़ा तो क्या ..?
अगर किसी व्यक्ति के घर में रखे सोने की मात्रा सरकार की ओर तय की गई लिमिट से कम है तो तलाशी अभियान या छापे के दौरान अधिकारी उस व्यक्ति के घर से सोने (How Much Gold Can You Keep) के गहने या आभूषण नहीं ले जा सकते हैं.
डिजिटल गोल्ड रिटर्न के लिए अच्छा ऑप्शन
फिजिकल गोल्ड के मुकाबले डिजिटल सोना रिटर्न के मामले में फायदेमंद साबित हो सकता है. डिजिटल गोल्ड खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है. इनवेस्टर चाहें तो एक दिन में दो लाख रुपये तक डिजिटल सोना खरीद सकते हैं. इस पर 20 परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है. वहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार सालाना 2.5 परसेंट ब्याज देती है, जिस पर टैक्स लगता है.
Courtesy – Amar Ujala
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