Fill Late ITR : 2024 से आर्थिक क्षेत्र (economic sector) में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस महीने के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें। इसमें सबसे जरूरी विलंबित आयकर रिटर्न (Late ITR) दाखिल करना है। साथ ही डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी अंतिम डेट 31 दिसंबर है। इसके अलावा बंद पड़ी UPI ID को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी मौका है।
Late ITR भरने का आखिरी मौका
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ विलंब से आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारिख 31 दिसंबर 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 F के तहत, जो व्यक्ति तय डेट से पहले रिटर्न दाखिल नहीं करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से ITR (Late ITR) दाखिल करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिनकी कुल आय पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, पर 31 दिसंबर के बाद उन्हें बी 5 हजार रुपये चुकाने होंगे।
नया सिम लेने पर KYC जरूरी
1 जनवरी 2024 से नया सिमकार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरंचार विभाग के अनुसार, ग्राहकों को अब KYC जमा करनी होगी। यानी की पेपर आधारित प्रक्रिय पूरी करनी होगी। दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई केवाईसी करेंगी। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे।
UPI ID बंद होंगे
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेमेंट ऐप्स (गूगल पे, पेटीएम, फोनपे) जैसे उन UPI ID को बंद करने के लिए कहा है, जो एक साल से एक्टिव नहीं है। UPI के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहकों के पास अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए 31 दिसंबर तक का मौका है।
नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य
SEBI ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 दिसंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था।
बैंक लॉकर अनुबंध पर साइन अनिवार्य
RBI के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाई गई है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहात है तो उसका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। RBI ने अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जिन अकाउंट होल्डर्स ने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
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