Demat Accounts Without Nominee : मार्केट रेगुलेटर SEBI ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए ‘नामांकन का विकल्प’ (Nomination Option) नहीं देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने (फ्रीज करने) का नियम (Demat Accounts Without Nominee) सोमवार को खत्म कर दिया। इसके अलावा भौतिक रूप में सिक्योरिटी रखने वाले निवेशक अब लाभांश, ब्याज या सिक्योरिटीज़ को कैश आउट जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे.
साथ ही निवेशक ‘नामांकन का विकल्प’ न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या आरटीए (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) से किसी भी सेवा का अनुरोध करने के हकदार होंगे. इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की टाइम लिमिट तय की थी. नियम का पालन नहीं करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी.
Demat Accounts Without Nominee will not be Freeze
सेबी ने सोमवार को जारी परिपत्र में कहा कि अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए ‘नामांकन का विकल्प’ नहीं देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है. बाजार नियामक ने कहा कि लिस्टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से रोके गए भुगतान को अब निपटाया जा सकेगा. SEBI ने साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट खातों / म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से नॉमिनी देने की व्यवस्था जारी रहेगी.
नॉमिनेशन ऑप्शन अपडेट करने के लिए इनकरेज करें
नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा है कि वे डीमैट अकाउंट होल्डर्स या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ईमेल और SMS के जरिये पाक्षिक आधार पर मैसेज भेजकर ‘नॉमिनेशन ऑप्शन’ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित (Encourage) करें। सेबी ने डीमैट खाते और एमएफ फोलियो में नॉमिनेशन ऑप्शन देने और नॉमिनेशन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया है.
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