Cyber Crime Complaint Call : त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर ऑफर और सेल की भरमार लग जाती है. लोग भी इनके लालच में फंस जाते हैं और जल्दबाजी में खरीदारी करने के कारण साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं. अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंगके दौरान नकली सामान मिलने या पैसों की ठगी का शिकार हुए हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसकी शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए. इससे आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
अगर नकली सामान मिला है तो..
अगर आपको नकली या बेकार क्वालिटी वाला सामान डिलीवर हुआ है तो सबसे पहले संबंधित ई-कॉमर्स कंपनी को सूचित करें. नियमों के अनुसार, कंपनी को ग्राहकों की किसी भी शिकायत का जवाब 48 घंटे के अंदर देना पड़ता है. ग्राहक अपनी शिकायत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके या वेबसाइट के जरिए दर्ज करवा सकते हैं.
कंपनी को 45 दिन में निपटाना होगा मामला
उपभोक्ता मामलों के पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद कंपनी को समाधान के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय दिया जाता है. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से आपको रिफंड मिलेगा. साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा, इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत ट्रैक करने का ऑप्शन भी मिलता है.
उपभोक्ता पोर्टल पर इस तरह मिलेगी मदद
Cyber Crime Complaint Call on this Number and Website
- अगर कोई कंपनी खराब सामान देती है तो इसकी ऑनलाइन शिकायत उपभोक्ता मामलों के पोर्टल (http://consumerhelpline.gov.in) पर की जा सकती है.
- इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
- पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करें. इसके बाद शिकायत से जुड़ी पूरी जानकारी बिल और ऑर्डर ब्योरे के साथ सबमिट करें,
- इसके अलावा ई-दाखिल (https://edaakhil.nic.in/daakhil/) पोर्टल पर जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- अगर इन सब के बाद भी शिकायत का सामाधान न होने पर उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं.
फाइनेंशियल ठगी हुई है तो ये कदम उठाएं
- धोखाधड़ी की सूचना तुरंत बैंक को दें
- आगे किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए बैंकिंग पासवर्ड बदलें.
- डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी हुई है तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाएं.
- अगर UPI का इस्तेमाल करते हुए ठगी हुई है तो बैंक और यूपीआई ऐप कंपनी को इसकी सूचना तुरंत देनी होगी.
- तुरंत नजदीकी थाने जाएं और साइबर फ्रॉड की शिकायत करें.
- अपने बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1930 पर फ्रॉड (Cyber Crime Complaint Call) की सूचना दें.
- पोर्टल पर जानकारी दें – साइबर क्राइम शाखा की ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
इन शर्तों पर मिलेगी रकम वापस
- अगर ठगी के तीन दिन के अंदर ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा देते हैं तो पूरा पैसा मिलने की उम्मीद रहती है.
- ऐसा करने पर बैंक 10 दिनों के अंदर पूरे पैसे लौटाने का दावा करते हैं.
- बैंक आपको उसी स्थिति में पैसा वापस करेगा यदी ठगी आपकी गलती से नहीं हुई होगी.
ज्यादा छूट वाले लिंक को देखकर लालच में न आएं
साइबर एक्सपर्ट के अनुसार, त्यौहार के सीजन में बड़े ब्रांड के सामान पर ज्यादा से ज्यादा छूट वाले लिंक, फर्जी वेबसाइट और कूपन पर लगातार सोशल मीडिया पर आते हैं. ऐसे लिंक और कूपन पर ध्यान न दें. यह सिर्फ ठगी के लिए बनाए जाते हैं. इन्हें खोलते ही आपका फोन हैक हो जाता है और उसके बाद अकाउंट खाली.
बड़े ई-कॉमर्स वेबसाइट के हूबहू नकल बनाकर और एक-दो शब्दों का हेरफेर कर के ठग लोगों से स्कैम करते हैं. जासे flipkart.com की जगह filpkart.com इस जरा सी अंतर को लोग समझ नहीं पाते और ठगी का इकार हो जाते हैं. सावधानी बरतने के बाद भी अगर आप ठगी की शिकार हो जाए तो जल्द से जल्द शिकायत करें. जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी जल्दी कार्रवाई भी होगी और पैसे वापस मिलने के चांस भी रहेंगे.