Abetment of suicide charge : आत्महत्या के लिए उकसाना ये भी एक बेहद गंभीर जुर्म है। इन दिनों आप एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा की मौत की खबरें लगातार सुन ही रहे होंगे। उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर यही इल्जाम लगा है, तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का। हम तुनिषा की मौत के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, पर उस आरोप पर बात करेंगे, जो उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड पर लगाए गए हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of suicide charge) का आरोप, अगर ये साबित हो जाए तो दोषी को क्या सजा मिलती है और कितनी सजा मिलती है। ये साबित कैसे होता है।
अब इसका मतलब ये नहीं कि, अगर किसी ने गुस्से में किसी को कह दिया की जाओ मर जाओ तो, वो आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी हो जाएगा।
आत्महत्या के लिए उकसाने पर क्या सजा मिलती है
IPC की सेक्शन 306 के तहत कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो, दोषी को दस साल की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। ज्यादातर दोषी से लिए हुए जुर्माने को कोर्ट द्वारा मृतक के परिवार को फाइनेंशियली मदद के लिए दे दिया जाता है। अंग्रेजों के समय में सती प्रथा को रोकने के लिए IPC में इस कानून को शामिल किया गया था। शादी और दहेज उत्पीड़न से जुड़े क्रूरता के मामलों में इस कानून के तहत अधिकांश मामले दर्ज होते हैं।
आत्महत्या के लिए उकसाना कितना गंभीर अपराध ?
IPC की सेक्शन 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of suicide charge) के आरोप में गिरफ्तार किये गए आरोपी की जमानत सेशन कोर्ट से ही होती है। ये एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कम्पाउंडेबल यानी समझौता न हो सकने वाला अपराध है। कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से परमिशन की जरुरत नहीं होती। नॉन कम्पाउंडेबल अपराध में कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को वापस नहीं ले सकता। इसमें आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों समझौते के लिए तैयार नहीं होते।
आत्महत्या के लिए उकसाना हत्या के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक फैसले में कहा था, भले ही आरोपी की मंशा किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने की हो इसे हत्या नहीं माना जा सकता।
कैसे सिद्ध होता है अपराध
आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of suicide charge) के किसी भी मामले में 2 factor सबसे जरूरी होते हैं। पहला- कि किसी ने आत्महत्या की हो और, दूसरा- कि किसी ने मंशा के तहत उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कियो हो। एक्ट्रेस तुनिषा के केस में पहला फैक्टर तो सही है, पर पुलिस को ये प्रूफ करना जरुरी है कि उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड शीजान ने उन्हें उकसाया था। कोर्ट सभी फैक्ट्स की जांच करेगी अगर प्रूफ्स सही नहीं हुए तो शीजान को दोषी नहीं माना जाएगा।
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