Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 12 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्सवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि नए कर प्रणाली के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
बजट दस्तावेज़ के अनुसार, “नए कर प्रणाली के तहत, 7,00,000 रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्तियों को पहले ही छूट दी गई थी। अब इस छूट को बढ़ाकर 12,00,000 रुपये तक कर दिया गया है, जिससे इस सीमा तक आय वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा।” इसके अलावा, “यदि किसी व्यक्ति की आय 12,00,000 रुपये से कुछ अधिक होती है, तो उसे पहले की तरह मार्जिनल रिलीफ का लाभ भी मिलेगा।”
नई टैक्स स्लैब की घोषणा
Budget 2025
केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए नई कर स्लैब की घोषणा की है। नए कर ढांचे के तहत, 12 लाख रुपये तक की कमाई पर शून्य कर लगेगा, जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा (₹75,000 के मानक कटौती के बाद)।
कर की नई दरें इस प्रकार हैं-
0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपये: 5%
8-12 लाख रुपये: 10%
12-16 लाख रुपये: 15%
16-20 लाख रुपये: 20%
20-24 लाख रुपये: 25%
24 लाख रुपये से अधिक: 30%
करंजावाला एंड कंपनी की पार्टनर मनमीत कौर ने कहा, “सरकार लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। नए कर ढांचे में न्यूनतम कर स्लैब को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, साथ ही 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दी गई है। यह कदम बचत, निवेश और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगा।”
इस बजट में करदाताओं को राहत देने के लिए नई कर नीति को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे मध्य वर्ग के हाथ में अधिक पैसा रहेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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