Rules Changing From 1 July : 1 जुलाई 2024 से बैंक के खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तक के नियम बदल जाएंगे. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP), नेशनल पेंशन स्कीम, फास्टैग पर सेवा सेवा शुल्क सहित कई नियमों में बदलाव (Rules Changing From 1 July) होने जा रहे हैं.
1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 6 नियम
6 Rules Changing From 1 July
- MNP पॉलिसी में बदलाव
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में संशोधन की घोषणा की है। नए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम के तहत ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए 7 दिन की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है. यानि अगर आपका सिम खोता है या चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत नया नंबर नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको 7 दिन इंतजार करना होगा. इसका मक्सद सिम स्वैप (SIM Swaping) तकनीक का इस्तेमाल कर हो रही धोखाधड़ी को रोकना है.
- फास्टैग पर सर्विस टैक्स का बोझ बढ़ेगा
फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है. अब उपभोक्ताओं को 3 महीने में टैग मैनेजमेंट, खाते में पैसा कम होने, भुगतान विवरण निकालने जैसे टैक्स पेड करने होंगे.
- महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज
जुलाई से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा. जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा की है. जुलाई के पहले हफ्ते से ही ये लागू हो जाएंगे.
- पंजाब नेशनल बैंक बंद करेगा खाता
PNB ने सालों से निष्क्रिय खातों को बंद करने का फैसला किया है. बीते 3 साल में बिना लेन-देन वाले खाते बंद कर दिए जाएंगे. हालांकि बैंक ने 30 जून तक KYC कराने वालों को इससे छूट दी थी.
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
RBI ने 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को लेकर नया नियम (6 Rules Changing From 1 July) लागू किया है. एक जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए हो सकेंगे. इसका मकसद पेमेंट के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है. हालांकि सभी बैंकों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है.
- एनपीएस में सौदे वाले दिन ही निपटान की सुविधा
पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने 1 जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अंशधारकों के लिए सौदे वाले दिन ही निपटान की अनुमति दे दी है। सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी का लाभ मिलेगा. अब तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (टी+1) किया जाता है.