11 मार्च 2024 को, भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को औपचारिक रूप से लागू किया
यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है
यह कानून केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए थे
NRC से संबंधयह कानून राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा
सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करके उन्हें सुरक्षा देता है
कुछ राज्यों ने इस कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है
वर्तमान स्थितिCAA कानून अभी भी लागू है, पर इसकी संवैधानिकता पर बहस जारी है
भारत सरकार ने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है
आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे