2000 Note : भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग पर्ची और पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोटों (2000 Note) को बदलने की अनुमति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि SBI की 20 मई की अधिसूचना “मनमानी, तर्कहीन और Article 14 का उल्लंघन करती है”।
भाजपा नेता ने PIL में उठाए ये सवाल
निर्णय को “गलत” मानते हुए, भाजपा नेता ने RBI और SBI को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि 2,000 रुपये के नोट (2000 Note) केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस कदम से सरकार को काले धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
याचिका में ये भी सवाल उठाया गया है कि- हाल में केंद्र ने यह घोषणा की थी कि हर परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना चाहिए। फिर क्यों RBI बिना पहचान पत्र के 2,000 के नोट (2000 Note) बदलने की अनुमति दे रहा है।
याचिका में ये भी कहा गया है कि- अधिक मूल्य के नोट में नकद लेनदेन भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत है और इन नोटों का आतंकवाद, नक्सलवाद, कट्टरपंथ, जुआ, तस्करी, रिश्वतखोरी और दहेज आदि जैसे गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह देखते हुए RBI और SBI को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2,000 रुपये के नोट (2000 Note) केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाए।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को लेटर लिखकर कहा है कि आम लोगों को 1 बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों यानी 2,000 रुपये के दस नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा कि ‘ऐसे में पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
2000 रुपये के नोट को लेकर उड़ रही भ्रामक खबरों पर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि एक दुकानदार 2,000 रुपये के नोट को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। दास ने कहा, “हम 2000 रुपये के नोटों को भले ही वापस ले रहे हैं, लेकिन वे वैध मुद्रा के रूप में जारी हैं।”
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