2000 Notes : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कहा है कि 2,000 रुपये (2000 Notes) के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। यानी बैंक से अब आपको 2000 रुपये के नोट नहीं मिलेंगे। RBI ने 19 मई को एक प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है। RBI के अनुसार, ये नोट 30 सितंबर तक लीगल टेंडर रहेंगे। यानी तब तक आपके पास रखे ये नोट वैलिड रहेंगे। RBI ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, वे इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करा सकते है।
RBI ने प्रेस रिलीज में क्या बताया है-
‘2000 के नोट (2000 Notes) RBI एक्ट की धारा-24(1) के तहत नवंबर 2016 में लाए गए थे। इसे मुख्य रूप से 500 और 1000 के नोट बंद होने से मार्केट में नोटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था। जब दूसरे नोट मार्केट में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो गए तो 2000 के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया। इसलिए 2018-19 में 2000 के बैंक नोट की छपाई बंद हो गई।’
RBI के अनुसार, जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं, वो उसे बैंक में जमा करा सकते हैं या उसके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। बैंकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नोट बदलने की सीमा 20 हजार रुपये रखी गई है।
यानी एक बार में आप 20 हजार तक के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। यह सुविधा 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर तक जारी रहेगी।
इसके अलावा RBI की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में भी नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे। RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 2000 के नोट (2000 Notes) तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दें।
RBI ने एक और जानकारी दी है, वो ये कि, 2000 के 89 फीसदी नोट मार्च 2017 से पहले जारी हुए थे। मार्च 2018 के दौरान कुल 6 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के 2000 नोट मार्केट में मौजूद थे। वहीं, मार्च 2023 में सिर्फ 3 लाख 62 हजार करोड़ रुपये के नोट बचे रह गए।
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