Link your PAN and Aadhaar : केंद्र सरकार ने PAN कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अभी तक बड़ी संख्या में पैन को आधार से लिंक नहीं किया जा सका है। आयकर विभाग के अनुसा अभी भी करीब 51 करोड़ पैन से आधार को जोड़ा जा सका है। अब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 30 जून 2023 तक का समय दिया है। हालांकि इसे लिए एक हजरा रपुये का शुल्क देना ही होगा। अभी भी लोग कन्फ्यूज है कि पैन और आधार को लिंक कैसे किया जाए, तो बता दे कि आप घर बैठे खुद से भी अपने पैन और आधार (Link your PAN and Aadhaar) को लिंक कर सकते हैं।
PAN Card और आधार कार्ड को कैसे लिंक करें । Link your PAN and Aadhaar
- सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ के होम पेज पर जाएं। यहां Quick Link सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- अब नया पेज ओपन होगा। यहं पैन और आधार नंबर सबमिट करे सत्यापित करें।
- इसके बाद कंटीन्यू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
- यहां फिर पैन नंबर सबमिट करें। पैन नंबर को कंफर्म करें और वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर सबमिट करें।
- OTP कन्फर्मेंशन के बाद आपर ई पे टैक्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां प्रोसीड ऑन द इनकम टैक्स टैब पर क्लिक करें।
- इसके बाद आकलन वर्ष 2023-24 और टाइप ऑफ पेमेंट एज अदर रिसीप्ट्स (500) (Type of payment as another receipt) चुनकर continue पर क्लिक करें।
पेमेंट के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे –
- ऑप्शन 1 में जमा की जाने वाली शुल्क पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। यदि आपका बैंक खाता ई पे टैक्स के जरिये भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है तो वहां पर दी गई प्रक्रिया को आपनाकर खाता सूचीबद्धा करके पमेंट कर दें।
- ऑप्शन 2 के ई पे टैक्स पेज के नीचे दिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। यह आपको Protean (NSDL) पोर्टल पर ले जाएगा। यहां पमेंटे करे पैन-आधार लिंक कर लिजिये।
पैन को आधार से लिंक (Link your PAN and Aadhaar) करने के लिए अपना पैन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट www.utiitsl.com पर भी जा सकते हैं। यहां लिंक आधार टू पैन पर क्लिक करने पर आप सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
इस तरह जानिये अपने PAN-Aadhar Linkage की स्थिति
इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
यहां क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करिये।
इसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको पैन और आधार नंबर सबमिट करना होगा।
पैन-आधार नंबर सबमिट करने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करिये।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पैन के आधार से जुड़े होने या नहीं जुड़े होने की डीटेल सामने आ जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो 1 जुलाई को उसका, PAN निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, निष्क्रिय पैन को एक हजार रुपये का शुल्क देकर सक्रिय किया जा सकेगा। यानी एक जुलाई के बाद पैन को सक्रिय करने और PAN को आधार से जोड़ने पर कुल 2 हजार रुपये शुल्क देने होंगे। बता दें, लोग इसमें भी कन्फ्यूज हो रहे कि आधार और पैन किसे लिंक नहीं कराना है, अगर आपको भी ये नहीं पता तो ऑरेंज लिंक पर क्लिक कर के इसे भी जान लिजिये।
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