PAN-Aadhar Link : पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने को लेकर राहत भरी खबर आ गई है। आधार और पैन लिंक कराने के लिए 31 मार्च लास्ट डेट थी, जो अब बढ़ा 3 महीने बढ़ा दी गई है। सरकार ने आधार और पैन दोनों को लिंक कराने की डेट अब बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी है। सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा मंगलवार को पांचवीं बार बढ़ाई है।
यदि आप 30 जून, 2023 तक अपने आधार को अपने पैन (PAN-Aadhar Link) से लिंक नहीं कराते तो क्या होगा ?
CBDT ने कहा- 1 जुलाई 2023 से, पहले जो टैक्स पेयर अपने आधार को पैन से लिंक (PAN-Aadhar Link) नहीं कराते तो, उनका पैन निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा।
अगर आपका पैन निष्क्रीय यानी रद्द हो जाएगा तो क्या होगा-
– ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा
– पैन कार्ड के बिना आप 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे
– ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
– पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगे। TCS/TDS आवेदनों की उच्च दर होगी
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अभी लग रहा 1,000 रुपये का जुर्माना
यदि पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो लोगों को इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सीबीडीटी ने कहा, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।”
इन लोगों के लिए आधार-पैन लिंकिंग (PAN-Aadhar Link) अनिवार्य नहीं है
आधार को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता 4 कैटेगरीज़ पर लागू नहीं होती है..
1) असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी
2) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (NRI)
3) कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था
4) ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं
जो लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
हालांकि वे चाहें तो स्वेच्छा से दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए, 30 जून की समय सीमा तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना अनिवार्य है।
CBDT ने कहा कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।
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