Surat court sentenced Rahul Gandhi : ‘छोटा सा सवाल इन सब चोरों के नाम मोद-मोदी कैसे है’। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को देषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। पिछले चार साल से राहुल गांधी पर ये मानहानी का केस चल रहा था। हालांकि राहुल गांधी को सजा (Surat court sentenced Rahul Gandhi) मिलने के बाद बेल भी मिल गई है। जमानत याचिका पर कोर्ट ने राहुल को 30 दिन की बेल मंजूर की है।
क्या है राहुल गांधी पर मानहानी का मामला?
13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान स्टेज से अपने भाषण में कहा था कि- ये सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानी का मुकदमा दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले हफ्ते दोनों पक्षों की दलीलों की आखिरी सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की डेट तय की थी। भाजपा विधायक के शिकायत के बाद यह मामला (Surat court sentenced Rahul Gandhi) IPC की धारा 499 और 500 (मानहानि) Defamation के तहत दर्ज किया गया था।
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