एक अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी समेत कई चीजें बदलने जा रही है। इनमें से कई बदलाव का संबंध सीधे आम आदमी यानी आपकी और हमारी जेब से है। इनके बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होंगे। 1 अक्टबूर से GST के ई चालान से जुड़े नियमों में बदलाव होंगे। इसके अलावा डीमैट खाते (Demat Account) के नियम में भी बदलाव हो जाएंगे। आइये जानते हैं नियमों के इन बदलाव का आप पर क्या असर होगा।
Tax payer नहीं उठा पाएंगे, अटल पेंशन योजना का लाभ
सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब करदाता (Tax payer) इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना में आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे पहले अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसे कोई नियम नहीं थे। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि एक अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले Tax payer पाया जाता है, तो उसका अटल पेंसन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी।
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डेबिट-क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) से जुड़े नियमों में बदलाव
अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड से जुड़ी जानकारी उस वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब RBI ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करेंगे या करते हैं, तो इस दौरान एक टोकन जेनरेट (Token Generate) होगा। इसी टोकन से पेमेंट हो सकेगा।
डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव
डीमैट खाता (Demat Account) अब पहले से और ज्यादा सेफ हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर नोटिफिकेशन (Two Factor Notification) इनेबल करना जरुरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने का लिए पहले बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट अकाउंट से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी।
महंगी होगी फॉक्सवैगन की कार
कार मैन्यूफैक्चरर कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) की कारें 1 अक्टूबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी के अनुसार, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धी के चलते उसने अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में 1 अक्टूबर से दो परसेंट की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। फॉक्सवैगन इंडिया में वर्तमान में अपनी चार मॉडलों की सेल करती है, जिसमें दो सिडान और दो SUV है। आने वाले दिनों में कंपनी अपने तीन और कार के मॉडल भारत में लॉन्च करेगी।
GST के E-Challan से जुड़े नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से GST के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए ई चालान काटना अनिवार्य होगा। सराकर ने वायापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के लिए और राजस्व घाटे से निपटने के लिए इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपुये कर दिया है।
म्यूचुअल फंड के नियमें में हुआ बदलाव
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में इंवेस्ट करने वाले लोगों के लिए 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन डिटेल देना जरुरी हो जाएगा। ऐसा न करने वाले इंवेस्टर्स को एक डिक्लेरेशन (Declaration) भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। यह नियम एक अगस्त 2022 से ही लागू होना था, पर ऐसा नहीं हो सका और इसकी समयसीमा को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करते हैं तो इस नियम का जरुर ध्यान रखें।