ITR Mistakes to Avoid: अगर आप पहली बार आयकर रिटर्न (ITR) भरने जा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन और कन्फ्यूज़ करने वाली लग सकती है. लेकिन ध्यान रखें कि यह आपकी वित्तीय जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने का समय शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं, तो कुछ सामान्य गलतियों से बचना बेहद जरूरी है. छोटी-छोटी गलतियाँ भी आपके रिफंड में देरी, आयकर नोटिस या फिर भारी जुर्माने का कारण बन सकती हैं.
चलिए जानते हैं वो 7 गलतियाँ, जो नए टैक्सपेयर्स अक्सर करते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए-
7 ITR Mistakes to Avoid
- गलत ITR फॉर्म चुनना
अक्सर पहली बार टैक्स भरने वाले लोग गलत फॉर्म का चयन कर लेते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय केवल सैलरी से है और ₹50 लाख तक है, तो ITR-1 आपके लिए सही है.
लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन्स हैं, किराये से आय है या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो आपको ITR-2 या उससे ऊपर का फॉर्म भरना होगा. गलत फॉर्म भरने से आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या रिफंड में देरी हो सकती है. - सभी आय की जानकारी न देना
बहुत से लोग केवल अपनी नौकरी की आय बताते हैं और बचत खाते का ब्याज, FD का रिटर्न, किराये से आय या पुराने खातों से आय को नजरअंदाज कर देते हैं.
याद रखें, इनकम छिपाना या भूल जाना भी टैक्स चोरी माना जाता है. ऐसे में आयकर विभाग नोटिस या जुर्माना लगा सकता है. हर सोर्स से हुई कमाई को ITR में ईमानदारी से शामिल करें. - फॉर्म 26AS और AIS को नजरअंदाज करना
ज्यादातर नौकरीपेशा लोग केवल Form 16 के आधार पर रिटर्न भरते हैं, जबकि उन्हें Form 26AS और AIS (Annual Information Statement) भी चेक करना चाहिए.
ये दस्तावेज़ आपकी कुल TDS डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य जरूरी जानकारी दिखाते हैं. इन्हें न देखने पर गलतियों की संभावना बढ़ जाती है. - गलत असेसमेंट ईयर चुनना
ITR फाइल करते समय कई लोग गलत Assessment Year (AY) चुन लेते हैं.
ध्यान रखें: अगर आपने FY 2024–25 में इनकम कमाई है, तो उसका असेसमेंट ईयर AY 2025–26 होगा. गलत साल चुनने पर नोटिस या जुर्माना मिल सकता है. - फर्जी बिल या गलत दावे करना
कुछ नए टैक्सपेयर्स ज्यादा टैक्स बचाने के चक्कर में फर्जी बिल या बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखाते हैं, जैसे 80C, 80D या किराये की रसीदें.
अब आयकर विभाग के पास डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल जांच की सुविधाएं हैं. फर्जी दावे करने पर कड़ी जांच और पेनल्टी लग सकती है. - सभी बैंक खातों की जानकारी न देना
कई लोग केवल उस बैंक अकाउंट की जानकारी देते हैं जिसमें सैलरी आती है.
जबकि निITR mistakes to avoid: पहली बार ITR भर रहे हैं? इन 7 गलतियों से बचिए, नहीं तो नोटिस और जुर्माने में फंस सकते हैं!यम के अनुसार आपको सभी एक्टिव बैंक अकाउंट – सेविंग्स, करंट, NRO – की जानकारी देनी होती है.
रिफंड के लिए केवल एक अकाउंट प्री-वैलिडेट करना होता है, लेकिन बाकी खाते न बताना जोखिमभरा हो सकता है. - ITR वेरिफाई करना भूल जाना
– रिटर्न फाइल करना ही काफी नहीं है. आपको उसे वेरीफाई (e-Verify) भी करना होता है.
– अगर आप यह भूल जाते हैं, तो रिटर्न को मान्यता नहीं मिलेगी और वो अधूरा रह जाएगा.
– आप Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग या वर्चुअल सिग्नेचर भेजकर वेरीफाई कर सकते हैं.
समझने वाले सुझाव
अगर आप ITR भरते समय उलझन में हैं, तो घबराएं नहीं. किसी टैक्स एक्सपर्ट (tax consultant) से सलाह लें या निकटतम इनकम टैक्स कार्यालय जाकर हेल्प ले सकते हैं.
समय पर और सही तरीके से ITR भरने से न केवल आपका रिफंड जल्दी मिलेगा, बल्कि फ्यूचर में कानूनी झंझटों से भी बचाव होगा.
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